Skip to content

HRA छूट कैलकुलेटर

देखें कि धारा 10(13A) के तहत आपके हाउस रेंट अलाउंस का कितना हिस्सा टैक्स-फ्री है — तीन-भाग न्यूनतम नियम, मेट्रो बनाम नॉन-मेट्रो, पुरानी रेजीम (FY 2025-26)।

आपके सैलरी ढांचे से — अक्सर बेसिक का 40–50%
मेट्रो = केवल दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई
प्रति माह छूट वाला HRA
① वास्तव में प्राप्त HRA
② चुकाया किराया − बेसिक का 10%
बेसिक का 50% (मेट्रो)
प्रति माह टैक्सेबल HRA

HRA छूट कैसे काम करती है

अगर आपकी सैलरी में हाउस रेंट अलाउंस शामिल है और आप किराये के मकान में रहते हैं, तो रूल 2A के साथ धारा 10(13A) तीन रकमों में से सबसे कम को टैक्स से छूट देती है:

छूट वाला HRA = min( ① प्राप्त HRA, ② चुकाया किराया − बेसिक+DA का 10%, ③ मेट्रो में बेसिक+DA का 50% / बाक़ी जगह 40% )

छूट वाली रकम से ऊपर बचा HRA सामान्य सैलरी की तरह टैक्स लगता है। यह नियम उस अवधि की सैलरी पर निकलता है जिसमें किराया सचमुच चुकाया गया — अगर साल के बीच आपका किराया या बेसिक बदला, तो हर अवधि के लिए अलग गणना होती है।

हल किया उदाहरण

बेसिक + DA ₹50,000 प्रति माह, प्राप्त HRA ₹20,000, चुकाया किराया ₹18,000, मुंबई (मेट्रो) में रहते हुए:

भागगणनारकम / माह
① प्राप्त HRA₹20,000
② किराया − बेसिक का 10%18,000 − 5,000₹13,000
③ बेसिक का 50% (मेट्रो)50% × 50,000₹25,000

सबसे कम भाग ② है — ₹13,000 प्रति माह (₹1,56,000 सालाना) छूट है, और बचा ₹7,000 HRA टैक्सेबल है। 30% स्लैब पर, यह छूट सेस सहित सालाना करीब ₹48,700 टैक्स बचाती है।

मेट्रो सूची जितनी आप सोचते हैं उससे छोटी है

HRA के लिए "मेट्रो" का मतलब ठीक चार शहर हैं: दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई। बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे, अहमदाबाद, गुड़गांव और नोएडा सब नॉन-मेट्रो गिने जाते हैं और 40% सीमा पाते हैं — एक विसंगति जो नियम बनने के ज़माने से चली आ रही है और कभी अपडेट नहीं हुई। अगर आप गुड़गांव में रहते हैं पर आपका ऑफिस पता दिल्ली है, तो मायने यह रखता है कि आप कहां रहते और किराया देते हैं।

सिर्फ़ पुरानी रेजीम — चुनने से पहले जांच लें

नई टैक्स रेजीम में HRA छूट नहीं है। FY 2025-26 के लिए नई रेजीम ₹12 लाख तक की टैक्सेबल इनकम पर शून्य टैक्स लगाती है, इसलिए छोटे किरायों के लिए नई रेजीम आम तौर पर फिर भी जीतती है। पर पूरे 80C और होम-लोन ब्याज वाला ऊंचे किराये का मेट्रो किराएदार जवाब पलट सकता है — इन्वेस्टमेंट डिक्लेरेशन जमा करने से पहले हमारे इनकम टैक्स कैलकुलेटर में अपने असली नंबरों के साथ दोनों रेजीम चलाएं।

पेपरवर्क जो दावे को सुरक्षित रखता है

  • रेंट रसीद (या रेंट एग्रीमेंट) आपके एम्प्लॉयर के TDS रिकॉर्ड के लिए।
  • मकान मालिक का PAN एम्प्लॉयर को बताया जाए जब सालाना किराया ₹1,00,000 पार करे।
  • बैंक ट्रेल — किराया ट्रांसफर से दें, नकद नहीं; यही सबूत स्क्रूटनी में टिकता है।
  • माता-पिता को दे रहे हैं? उन्हें किराये को अपने रिटर्न में आय के रूप में घोषित करना होगा।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

क्या मैं नई टैक्स रेजीम में HRA छूट ले सकता हूं?
नहीं। धारा 10(13A) के तहत HRA छूट सिर्फ़ पुरानी टैक्स रेजीम में मिलती है। अगर आप किसी मेट्रो में ऊंचा किराया देते हैं, तो HRA छूट अक्सर वह सबसे बड़ी वजह होती है जिससे पुरानी रेजीम नई को मात दे सकती है — चुनने से पहले हमारे इनकम टैक्स कैलकुलेटर में दोनों की तुलना करें।
HRA के लिए कौन-से शहर मेट्रो गिने जाते हैं?
सिर्फ़ चार: दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई — इन्हें बेसिक का 50% सीमा मिलती है। बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे, गुड़गांव और नोएडा इस नियम के लिए सब "नॉन-मेट्रो" हैं और 40% पाते हैं, चाहे वे कितने ही महानगरीय क्यों न लगें।
क्या मैं माता-पिता को किराया देकर HRA ले सकता हूं?
हां, अगर व्यवस्था असली हो: आप सचमुच किराया ट्रांसफर करें (बैंक ट्रेल की सख्त सलाह), घर माता-पिता का हो, और माता-पिता उस किराये को अपने रिटर्न में आय के रूप में घोषित करें। आप जीवनसाथी को किराया नहीं दे सकते, और जिस घर के आप खुद मालिक हैं उस पर HRA दावा नहीं कर सकते।
क्या मुझे रेंट रसीद या मकान मालिक का PAN चाहिए?
TDS में छूट देने के लिए आपका एम्प्लॉयर रेंट रसीद मांगेगा। अगर सालाना किराया ₹1,00,000 से ज़्यादा हो, तो आपको मकान मालिक का PAN भी एम्प्लॉयर को बताना होगा। बैंक-ट्रांसफर ट्रेल रखें — बिना सबूत वाला नकद किराया स्क्रूटनी में HRA दावे फेल होने की सबसे आम वजह है।
क्या मैं HRA और होम-लोन टैक्स फायदे एक साथ ले सकता हूं?
हां, जब दोनों असली हों — मसलन, आप एक शहर में घर के मालिक हैं (होम-लोन ब्याज का दावा करते हुए) पर काम के लिए दूसरे शहर में किराये पर रहते हैं। जिस घर में आप खुद मालिक के तौर पर रहते हैं उस पर किराया दावा करना मंज़ूर नहीं है।
अगर मेरी सैलरी में HRA घटक ही न हो तो?
आप धारा 10(13A) इस्तेमाल नहीं कर सकते, पर धारा 80GG एक छोटी कटौती देती है — महीने का ₹5,000, कुल आय का 25%, या किराया घटाकर आय का 10%, इनमें से सबसे कम — बशर्ते आप (और आपका जीवनसाथी/नाबालिग बच्चा) अपने काम के शहर में कोई घर न रखते हों। यह भी सिर्फ़ पुरानी-रेजीम वाला है।

ये अनुमान केवल जानकारी और शिक्षा के लिए हैं — वित्तीय, टैक्स या निवेश सलाह नहीं। मौजूदा दरों और नियमों की पुष्टि आधिकारिक स्रोतों से करें।

संबंधित कैलकुलेटर